राजधानी से जनता तक/लोरमी:  सभी सरकारी कार्यालयो में तंबाकू संबंधित सभी चीज निषेध रहती है लेकिन उसी नियम का पालन करवाने वाले कानून के रक्षक ही कानून का धज्जियां उड़ाते नजर आए
एक पुलिस ऑफिसर ऐसा भी है जो ड्यूटी के दौरान तंबाकू युक्त गुड़ाखू जैसे मादक पदार्थ का सेवन करते नजर आए
धूम्रपान के लिए आईपीसी की धारा 278 के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी (IPC) 1860 की धारा 278 के तहत धूम्रपान के लिए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। इसी धारा के तहत धूम्रपान को परिभाषित किया गया है। साथ ही धूम्रपान को अपराध मानते हुए इसके लिए दंड का प्रावधान 

सार्वजनिक स्थानों का दायरा इस प्रकार से है
 कि सार्वजनिक स्थानों से क्या अर्थ है। नाम से ही स्पष्ट है कि इसके तहत वे स्थान आते हैं, जहां सर्व जन अर्थात सभी लोगों के लिए है
दंड प्रावधान
जैसे- सिनेमाहाॅल, अस्पताल, रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, आडिटोरियम, एयरपोर्ट, पब, सरकारी कार्यालय, लाइब्रेरी, कोर्ट, पोस्ट आफिस, मार्केट, शाॅपिंग माॅल, कैंटीन, रिफ्रेशमेंट रूम, बैंक्वेज हाॅल, काॅफी हाउस, डिस्को, स्कूल, पार्क, एम्यूजमेंट सेन्टर