हसौद।। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी राहुल तिवारी पिता योगेंद्रनाथ तिवारी उम्र 28 साल निवासी परसिया आहिर थाना जिला देवरिया (U P) हाल मुकाम मीरौनी थाना हसौद जिला सक्ती, ने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 02/08/2023 को मीरौनी मे श्री हरि इंफ़्रा प्रोजेक्ट प्रा० लि० कम्पनी जल आवर्धन नगर पालिका सक्ती अंतर्गत इंटेक वेल मे कार्य करने के दौरान आरोपियों द्वारा ठेकेदार तुम्हारे यंहा काम करा रहा है और पैसा नही देता कहते हुए शराब पीने के लिए पैसा दो कहकर मां बहन कि गंदी गंदी गलियां देते जान से मारने कि धमकी देकर हाँथ मुक्का एवं लोहे के पाइप से मारपीट कर प्रार्थी को चोंट पहुंचाया है तथा प्रार्थी का मोबाइल पटक कर तोड़ दिया जाना बताया है।
जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। जो श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एम.आर. अहिरे,श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती गायत्री सिंह के दिशा निर्देश पर प्रकरण के आरोपियों कि पतासाज़ी कर हिरासत मे लिया गया जिन्हे कड़ी पूछताछ करने पर अपराध करना स्वीकार किये पश्चात आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर 03.08.2023 को JMFC न्यायालय जैजैपुर मे पेश किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही मे उप निरी.कमल कुमार मैरिशा थाना प्रभारी हसौद,सऊनि नरेंद्र शुक्ला,प्र. आर.परमानंद घृतलहरे,अश्वनी सिदार,आर.कृष्णकुमार सिदार,बृजमोहन नेताम,मनोज कोशले,सुरेश बंजारे,का विशेष योगदान रहा ।
आरोपियों के नाम इस प्रकार है:-
1.त्रिदेवराय पिता राजकुमार उम्र 24 वर्ष ।
2.किशन रात्रे पिता नीलकंठ उम्र 24 वर्ष।
3.चंद्रशेवक महेश पिता चैतराम उम्र 23 वर्ष सभी साकिनान नरियरा, थाना हसौद, जिला सक्ती ।

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